शादी अनुदान योजना 2023: बेटी को सरकार देगी 55000 रुपये, करें आवेदन
सरकार द्वारा बेटियों की शादी के लिए विवाह अनुदान योजना (shadi anudan,विवाह अनुदान ऑनलाइन आवेदन) शुरू की गई है, जिसके तहत सरकार आपको आपकी बेटी की शादी पर ₹51000 से ₹55000 तक की आर्थिक सहायता दे सकती है। विवाह अनुदान योजना “यह योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है इसलिए हर राज्य में इस योजना का अलग नाम है आप अपने राज्य के अनुसार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हम आपको उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही विवाह अनुदान योजना के बारे में बताएंगे I पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसके तहत गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए सरकार ₹51000 देगी।
इस योजना के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अगर आप भी उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2023, यूपी कन्या विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस लेख में दी गई पूरी जानकारी को जरूर पढ़ें।
ऐसे में आज के इस लेख में हम आपको उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना से जुड़ी सभी जानकारी देने जा रहे हैं, आज आप जानेंगे कि उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना क्या है, इसके लिए क्या पात्रता और आवश्यक शर्तें हैं, कैसे इस योजना के तहत आवेदन करें क्या है और इसके तहत कितना लाभ मिलता है। तो यह सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को अंत तक ध्यान से पढ़ें।
विवाह अनुदान योजना 2023?
“विवाह अनुदान योजना” यह योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है इसलिए हर राज्य में इस योजना का अलग नाम है आप अपने राज्य के अनुसार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हम आपको उत्तर प्रदेश में चलाई जाने वाली विवाह अनुदान योजना के बारे में बताएंगे। पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसके तहत गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए सरकार ₹51000 देगी।
इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ नियम और शर्तें रखी हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में।
योजना का लाभ लेने के लिए इन नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है।
1. यह योजना उत्तर प्रदेश के लिए है इस कारण आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। आप अपने राज्य के अनुसार चेक कर सकते हैं।
2. इस योजना के तहत लाभार्थी की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए ₹46800 और शहरी क्षेत्र के लिए ₹56400 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. विवाह अनुदान योजना का आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति होना चाहिए।
4. किसी भी जाति के लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
विवाह अनुदान के लिए आवश्यक दस्तावेज।
अगर आप भी विवाह अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए
आवश्यक दस्तावेज़
✅आवेदक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
✅आवेदक को अपना आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा
✅आवेदक के पास पासपोर्ट साइज फोटो होना भी अनिवार्य किया गया है।
✅ शादी करने वाले जोड़े का आयु प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
✅आवेदक के पास विवाह प्रमाण पत्र होना चाहिए।
✅आवेदक के पास बैंक खाता संख्या होना अनिवार्य है ताकि वह अनुदान राशि सीधे बैंक में प्राप्त कर सके ।
✅ यदि आवेदक की श्रेणी ओबीसी/एससी/एसटी है तो भी जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है अन्य वर्गो के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं किया गया है।
शादी अनुदान आवश्यक दस्तावेज सूची
✅ आधार कार्ड
✅ बैंक खाता पासबुक
✅शादी का कार्ड
✅ पासपोर्ट साइज फोटो
✅राशन कार्ड
✅ पारिवारिक आय प्रमाण पत्र
✅ बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
✅ मूलनिवासी प्रमाण पत्र
शादी के लिए सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है और कैसे दिया जाता है?
विवाह अनुदान के लिए सरकार आपको एक ही जाति में विवाह के लिए 51 हजार रुपये की राशि देती है और अंतर्जातीय विवाह के लिए ₹55000 की राशि दी जाती है इसी प्रकार यदि 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह होता है तो इस स्थिति में ₹5000 प्रति यह सामर्थ्य के अनुसार दिया जाता है सरकार यह पैसा सीधे आवेदक के खाते में भेजती है।
http://shadianudan.upsdc.gov.in/
2. वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप किस जाति के लिए आवेदन करना चाहते हैं, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक आप जो भी वर्ग चुनेंगे, वह होगा।
3. अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको अपनी सभी जानकारी सावधानीपूर्वक और सही-सही भरनी है।
4. जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म को सही से भर देते हैं, आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपका फॉर्म उत्तर प्रदेश सरकार के पास पहुंच जाएगा।
5. जैसे ही आप सबमिट फॉर्म पर क्लिक करते हैं, ध्यान रहे कि आपको इस फॉर्म की एक प्रति प्रिंट करनी है, और यह मुद्रित प्रति आपको संबंधित जिले के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाना है। जमा करने के बाद आपको रसीद प्राप्त करनी होगी, आपको ऑफलाइन फॉर्म जिला कल्याण विभाग में जमा करना अनिवार्य है।
विवाह अनुदान आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
तो हमारी प्रक्रिया का पालन करते हुए आपने विवाह अनुदान के लिए आवेदन किया है, अब बात करते हैं कि आप अपने आवेदन की स्थिति की जांच कैसे कर पाएंगे।
जो कोई भी शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन करता है या किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करता है, उसके मन में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होता है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है या अस्वीकार कर दिया गया है। .
विवाह अनुदान योजना के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी
1. इस योजना के लिए वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा लाभार्थी आय प्रमाण पत्र दर्ज करना आवश्यक नहीं है, इस योजना में आवेदन के लिए लाभार्थी अपना पंजीकरण संख्या भर सकते हैं।
2. विवाह अनुदान के लिए आवेदन विवाह की तिथि से 90 दिन पूर्व अथवा विवाह के 90 दिन बाद तक स्वीकार किया जायेगा।
3. विवाह अनुदान के आवेदन में कन्या की आयु 18 वर्ष से कम तथा पुरुष की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
4. एक परिवार अपनी दो पुत्रियों के लिए ही विवाह अनुदान हेतु आवेदन कर सकता है, दो से अधिक पुत्रियों का अनुदान अमान्य होगा।
नोट:- इस पोस्ट के माध्यम से केवल उत्तर प्रदेश के लिए विवाह अनुदान योजना का उल्लेख किया गया है, हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि प्रत्येक राज्य के अंतर्गत बेटी के विवाह के लिए कोई न कोई योजना चलाई जाती है, आपके राज्य में इस योजना का नाम है भिन्न हो सकते हैं, इसकी जानकारी आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
शादी अनुदान संपर्क विवरण
1. सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए संपर्क नंबर टोल-फ्री नंबर:- 1800 419 0001
2. अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क नंबर टोल फ्री नंबर :- 1800 180 5131
उप निदेशक :- 0522 228 8861
3. अल्पसंख्यक वर्ग शासनादेश संपर्क नंबर टोल फ्री नंबर :- 0522 2286 199
नोट:– इसी तरह हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले Sarkari-yojanaa.in इस वेबसाइट के माध्यम से देते हैं तो हमारी वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें।
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इस लेख को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…