खेती के दौरान दुर्घटना का शिकार होने पर मिलता है पांच लाख तक का मुआवजा, जानिए कैसे
यूपी सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चलाती है। ऐसी ही एक योजना है यूपी मुख्यमंत्री कृषक क्षेत्रीय कल्याण योजना। जिसके तहत अगर किसान खेती के दौरान किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं तो उन्हें पांच लाख तक की आर्थिक सहायता मिलेगी. इस स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं और कैसे अप्लाई करना है।
पात्रता
यूपी का स्थायी निवासी होना चाहिए।
दुर्घटना में मौत होने पर मृतक के परिजन भी इसका लाभ उठा सकते हैं।
दुर्घटना के 45 दिन के भीतर दुर्घटना की सूचना जिला समाहरणालय कार्यालय को आवेदन के रूप में देना आवश्यक है।
14 सितंबर 2019 के बाद हादसों का शिकार हुए किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
किसे लाभ मिलेगा
अगर किसान खेती के दौरान हाथ-पैर खो देता है तो उसे 5 लाख रुपये मिलेंगे।
अगर काम के दौरान उसकी मौत भी हो जाती है तो उसे सरकार की ओर से पांच लाख मिलेंगे।
इसके अलावा इलाज के लिए ढाई लाख रुपए उपलब्ध हैं।
यदि किसान की विकलांगता 35 से अधिक और 50 प्रतिशत से कम है तो राज्य सरकार की ओर से 1 से 2 लाख तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध है।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदक का आधार कार्ड
बैंक विवरण
निवास प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आवेदन कैसे करें
यूपी मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://esathi.up.gov.in पर जाएं।
यहां होमपेज पर रजिस्टर्ड यूजर के पास जाकर लॉगइन करें।
अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
लॉगइन करने पर कृषि विभाग की सेवा की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना के विकल्प पर क्लिक करें।
यहां मांगी गई सभी जानकारियां भरें, दस्तावेज अपलोड कर सबमिट करें।